​संशोधिात फार्मा विनिर्माण नियम अधिासूचित

7 जनवरी, 2024 को भारत सरकार के ‘स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय’ (MoHFW) द्वारा ‘औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम-1945’ की अनुसूची M के तहत नया नियम जारी किया गया है।

  • अनुसूची M में यह संशोधन गुणवत्ता मानकों में सुधार लाने एवं औषधीय उत्पादों के लिए परिसर, संयंत्र और उपकरणों का बेहतर निर्माण सुनिश्चित करने हेतु अधिसूचित किया गया है।
  • अधिसूचित नए नियमों को औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड के परामर्श के बाद औषधि नियम, 2023’ के तहत जारी किया गया है।

अनुसूची M तथा अच्छी विनिर्माण प्रक्रियाएं (GMP)

  • अनुसूची एम (M) फार्मास्युटिकल उत्पादों के लिए अच्छी विनिर्माण ....
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