राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के सब्सक्राइबर्स हेतु ‘पॉइंट ऑफ़ प्रेजेंस’ विनियम
हाल ही में, पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने व्यवसाय सुगमता और डिजिटल मोड के अधिक उपयोग के उद्देश्यों से पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाते हुए ‘पॉइंट ऑफ प्रेजेंस’ (PoP) विनियम, 2023 को अधिसूचित किया।
- ‘पॉइंट आफ प्रेजेंस’ (PoP) NPS सब्सक्राइबर्स की NPS संरचना के साथ अंतरक्रिया का पहला बिंदु है।
- POP की अधिकृत शाखाओं को ‘पॉइंट ऑफ प्रेजेंस सर्विस प्रोवाइडर्स’ (PoPSPs) कहा जाता है, यह शाखाएं अब ‘कलेक्शन पॉइंट्स’ के रूप में कार्य करेंगी।
- इस अधिसूचना के साथ, बैंक और गैर-बैंक (Banks and Non-Banks) ऑन-बोर्ड NPS ग्राहकों के लिए PoP के रूप में कार्य कर सकते हैं। ....
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