भारत में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट प्रतिबंधित
- इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध (उत्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, वितरण, भंडारण और विज्ञापन) अधिनियम, 2019 किसे प्रतिबंधित करता है? - इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के उत्पादन, व्यापार, भंडारण और विज्ञापन को
- अगर कोई भी व्यक्ति ई-सिगरेट का कोई भी स्टॉक रखता है तो उसे कितने महीने की जेल अथवा जुर्माना हो सकता है? - छः महीने तक की कैद या 50,000 रुपये जुर्माना ....
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