भारत में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट प्रतिबंधित

  • इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध (उत्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, वितरण, भंडारण और विज्ञापन) अधिनियम, 2019 किसे प्रतिबंधित करता है? - इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के उत्पादन, व्यापार, भंडारण और विज्ञापन को
  • अगर कोई भी व्यक्ति ई-सिगरेट का कोई भी स्टॉक रखता है तो उसे कितने महीने की जेल अथवा जुर्माना हो सकता है? - छः महीने तक की कैद या 50,000 रुपये जुर्माना ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |

पूर्व सदस्य? लॉग इन करें


वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |

संबंधित सामग्री

संसद प्रश्नोत्तरी