उत्तर प्रदेश फ़ार्मास्युटिकल उद्योग नीति 2018

8 जून, 2018 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा ‘उत्तर प्रदेश फार्मास्युटिकल्स उद्योग नीति 2018’ जारी की गई। यह नीति अधिसूचना जारी होने की तिथि से 5 साल की अवधि तक प्रभावी रहेगी।

नीति के प्रमुख उद्देश्य

  • औषधीय शोध को प्रोत्साहित करना,
  • विश्व-स्तरीय अवसंरचना का निर्माण करना तथा विश्व की श्रेष्ठ प्रतिभाओं को आकर्षित करना
  • विशेष औषधीय विनिर्माण पार्कों की स्थापनाको प्रोत्साहित करना
  • इस क्षेत्र में बौद्धिक संपदा (IP) के सृजन को प्रोत्साहित करना
  • इस क्षेत्र में शोध व विकास को प्रोत्साहित करना
  • औषधीय क्षेत्र में मानव संसाधन विकास को प्रोत्साहित करना

नीति के मुख्य प्रावधान

पेटेंट फाइलिंग ....

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