बच्चों को गोद लेने के लिए सहयोगात्मक प्रयासों का आह्नान

20 नवंबर, 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे अनाथ, परित्यक्त या आत्मसमर्पण करने वाले बच्चों की पहचान करने के लिए 7 दिसंबर, 2023 से प्रत्येक दो महीने में एक अभियान चलाएं, जिससे ऐसे बच्चे भारत में गोद लेने की प्रक्रिया में शामिल हो सकें।

  • सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ‘बाल देखभाल संस्थानों’ (CCI) में रहने वाले बच्चों, जिनके माता-पिता एक साल से अधिक समय से उनसे मिलने नहीं आए हैं या जिनके माता-पिता या अभिभावक ‘अयोग्य’ हैं, उनकी पहचान की जानी चाहिए और उन्हें गोद लेने वाले पूल में लाया ....
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