ईडब्ल्यूएस कोटा बुनियादी ढांचे का उल्लंघन नहीं : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने 7 नवंबर, 2022 को अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में 3:2 के बहुमत से सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान करने वाले 103वें संविधान संशोधन अधिनियम की वैधता को बरकरार रखा।
- 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ में शामिल जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, बेला त्रिवेदी और जेबी पर्दीवाला ने 103वें संविधान संशोधन को बरकरार रखने के पक्ष में अपना निर्णय दिया, जबकि जस्टिस एस रवींद्र भट एवं तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित ने इस संबंध में असहमतिपूर्ण निर्णय दिया।
- बहुमत का फैसला पढ़ते हुए न्यायमूर्ति माहेश्वरी ने कहा कि ....
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