​राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

  • हाल ही में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) को सिविल या आपराधिक अदालत की प्रकृति में जांच करने या कोई निर्देश जारी करने का अधिकार नहीं है।
  • NCSC संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय है। इसकी संरचना में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तीन अन्य सदस्य शामिल किए जाते हैं।
  • अध्यक्ष एवं सदस्यों के कार्यकाल की अवधि 3 वर्ष की होती है तथा उन्हें अधिकतम दो कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जा सकता है।
  • NCSC का कार्य अनुसूचित जातियों के लिए संवैधानिक और अन्य कानूनी सुरक्षा उपायों से ....
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