चार एनबीएफसी को ऋण देने पर रोक
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 21 अक्टूबर, 2024 से 4 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) को ऋण देने पर रोक लगा दी।
- इनमें आशीर्वाद माइक्रो फ़ाइनेंस लिमिटेड, आरोहन फ़ाइनेंशियल सर्विसेज़ लिमिटेड, डीएमआई फ़ाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, नवी फ़िनसर्व लिमिटेड आदि शामिल है।
- इन कंपनियों को हालांकि, मौजूदा ग्राहकों को सेवाएं देने और कलेक्शन गतिविधियां जारी रखने की अनुमति है।
- ये प्रतिबंध तब हटाए जाएंगे, जब कंपनियां यह पुष्टि कर दें कि उन्होंने नियामक दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए उचित उपाय किए हैं।
- RBI ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45एल(1)(बी) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश जारी किया है।
- RBI ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 'अन्न चक्र उपकरण' और 'स्कैन'
- 2 13वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस
- 3 अप्रत्याशित लाभ कर की समाप्ति
- 4 जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक
- 5 PACS द्वारा प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों का संचालन
- 6 कम प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों के विकास हेतु परियोजनाओं को मंजूरी
- 7 डी-डॉलराइजेशन की कोई रणनीति नहीं: आरबीआई गवर्नर
- 8 भारत में FDI का प्रवाह एक ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के पार
- 9 टी-बिल के माध्यम से सरकार को बाजार ऋण
- 10 विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) खातों पर ब्याज दर सीमा में वृद्धि