JKDFP 'विधि विरुद्ध संगठन' घोषित
केंद्र सरकार द्वारा 23 अक्टूबर, 2023 को जम्मू-कश्मीर में गैर-कानूनी गतिविधियां निवारण न्यायाधिकरण का गठन किया गया है। यह जम्मू एवं कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी (JKDFP) को गैर-कानूनी घोषित करने के विषय पर निर्णय लेगा।
- भारत सरकार ने जम्मू एवं कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी (JKDFP) को विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम (UAPA) 1967 की धारा 3(1) के अंतर्गत एक ‘विधिविरुद्ध संगठन’ (Unlawful Association) घोषित कर दिया।
- उल्लेखनीय है कि 5 अक्टूबर, 2023 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जेकेडीएफपी को उसकी "भारत विरोधी" और "पाकिस्तान समर्थक" गतिविधियों के लिए गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत 5 साल के लिए प्रतिबंधित समूह घोषित कर ....
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