उच्च न्यायालय ने राज्य में 65% आरक्षण को रद्द किया
20 जून, 2024 को पटना उच्च न्यायालय ने सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत करने संबंधी बिहार सरकार की अधिसूचना को रद्द कर दिया।
- हाई कोर्ट ने कहा कि ये कानून अनुच्छेद 14, 15 और 16 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन हैं।
- 27 नवंबर, 2023 को पटना उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें बिहार सरकार द्वारा राज्य में आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% करने के फैसले को चुनौती दी गई थी।
- बिहार आरक्षण संशोधन अधिनियम के अनुसार, अत्यंत पिछड़े वर्गों के लिए कोटा मौजूदा 18% से ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण और विनियमन) विधेयक, 2025
- 2 प्रोजेक्ट हिफ़ाज़त
- 3 पोट्टी श्रीरामुलु की 125 वीं जयंती
- 4 केरल वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य
- 5 मीडिया निगरानी केंद्र
- 6 रोपवे परियोजनाओं को मंजूरी
- 7 भारत का पहला पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट
- 8 बिहार में साइकिल पोशाक योजना में बदलाव
- 9 बिहार में बनेंगे 22 नए मेडिकल कॉलेज अस्पताल
- 10 पटना में शिक्षकों हेतु स्किल इंडिया कार्यक्रम का प्रारंभ
राज्य परिदृश्य
- 1 वाराणसी में किसान सम्मान सम्मेलन
- 2 5 जिले 100% 'कैच द रेन' लक्ष्य हासिल करने में सफल
- 3 पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ
- 4 10 ग्राम पंचायतों में बाल हितैषी ग्राम पंचायत की शुरुआत
- 5 राजस्थान में महाराणा प्रताप पर्यटन सर्किट
- 6 विश्व के सबसे ऊंचे आर्क रेल पुल पर ट्रायल रन
- 7 असम में मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना का शुभारंभ
- 8 ‘मुख्यमंत्री मन्नुयिर काथु मन्नुयिर काप्पोम’ योजना