उदारीकृत प्रेषण योजना में महत्वपूर्ण बदलाव

हाल ही में, वित्त मंत्रालय द्वारा उदारीकृत प्रेषण योजना (LRS) में महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की गई है। ये बदलाव 1 अक्टूबर, 2023 से लागू होंगे।

किए गए महत्वपूर्ण बदलाव

  • विदेश में रहते हुए अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लेनदेन को LRS के तहत नहीं गिना जाएगा और ऐसा भुगतान स्रोत पर कर संग्रह (Tax Collection at Source-TCS) के अधीन नहीं होगा।
  • LRS के तहत विदेशी यात्र से संबंधित टूर पैकेज के साथ-साथ सभी उद्देश्यों के लिए भुगतान का तरीका चाहे कोई भी हो, 7 लाख रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष तक की राशि के लिए TCS की दर में कोई ....

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