सार्वजनिक स्थानों पर भिक्षावृत्ति और दान देने पर रोक
3 फरवरी, 2025 को भोपाल प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत भोपाल में सभी प्रकार की भीख मांगने, भिखारियों को दान देने और भिखारियों से कोई भी सामान खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
- भोपाल से पहले इंदौर ने भिक्षावृत्ति को 1 जनवरी, 2025 से प्रतिबंधित कर दिया था।
- BNSS की धारा 163: यह धारा जिला मजिस्ट्रेट को लोक शांति में व्यवधान, मानव जीवन हेतु खतरा या दंगों के संबंध में तत्काल निवारक आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान करती है।
- जनगणना 2011 के अनुसार, भारत में 4.13 लाख भिखारी और खानाबदोश (vagrants) लोग हैं।
- भारत में ....
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