पर्यावरण प्रदूषण संबंधी नियम/विनियमन

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम, 2021

  • इसके तहतनिर्धारित की गई ‘सिंगल यूज़ प्लास्टिक’ वस्तुओं के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग को 1 जुलाई, 2022 से प्रतिबंधित किया जाएगा।
  • ‘कंपोस्टेबल’ प्लास्टिक से निर्मित वस्तुओं पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
  • इस अधिसूचना में सूचीबद्ध प्लास्टिक निर्मित वस्तुओं को छोड़कर, भविष्य में अन्य प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने हेतु, सरकार द्वारा ‘उद्योगों’ को इन नियमों का अनुपालन करने हेतु अधिसूचना जारी होने की तारीख से दस साल तक का समय दिया गया है।
  • इसके तहत30 सितंबर, 2021 से प्लास्टिक कैरी बैग की मोटाई 50 माइक्रोन से बढ़ाकर 75 माइक्रोन कर दी गई ....
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