नागरिकों के लिए निःशुल्क टेली-लॉ सेवा
केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री किरन रिजिजू ने 16 जुलाई, 2022 को जयपुर में 18वीं अिखल भारतीय विधिक सेवा बैठक में घोषणा करते हुए कहा कि इस वर्ष से देश में नागरिकों के लिए टेली-लॉ सेवा (Tele-Law service) निःशुल्क की जा रही है।
- टेली-लॉ सेवा अभी तक उन लोगों के लिए निःशुल्क थी, जो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (Tele-Law service) की धारा 12 के तहत उल्लिखित निःशुल्क कानूनी सहायता के पात्र थे। अन्य सभी लोगों के लिए इसका शुल्क मात्र 30 रुपये था। हालांकि अब इस सेवा को सभी के लिए निःशुल्क कर दिया गया है।
टेली लॉ ....
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