नागरिकों के लिए निःशुल्‍क टेली-लॉ सेवा

केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री किरन रिजिजू ने 16 जुलाई, 2022 को जयपुर में 18वीं अिखल भारतीय विधिक सेवा बैठक में घोषणा करते हुए कहा कि इस वर्ष से देश में नागरिकों के लिए टेली-लॉ सेवा (Tele-Law service) निःशुल्क की जा रही है।

  • टेली-लॉ सेवा अभी तक उन लोगों के लिए निःशुल्क थी, जो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (Tele-Law service) की धारा 12 के तहत उल्लिखित निःशुल्क कानूनी सहायता के पात्र थे। अन्य सभी लोगों के लिए इसका शुल्क मात्र 30 रुपये था। हालांकि अब इस सेवा को सभी के लिए निःशुल्क कर दिया गया है।

टेली लॉ ....

क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |

पूर्व सदस्य? लॉग इन करें


वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |

संबंधित सामग्री