उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019

उपभोक्ता हितों की सुरक्षा तथा उन्हें सशक्त बनाने से संबंधित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 (Consumer Protection Act, 2019) 20 जुलाई, 2020 से प्रभावी हो गया।

  • यह अधिनियम उपभोक्ता संरक्षण परिषदों, उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों, मध्यस्थता, उत्पाद दायित्व तथा मिलावटी या नकली सामान वाले उत्पादों के निर्माण या बिक्री के लिए सजा जैसे विभिन्न अधिसूचित नियमों व प्रावधानों के माध्यम से उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने में मदद करेगा।
  • इस अधिनियम को विधेयक के रूप में 30 जुलाई, 2019 को लोक सभा द्वारा तथा 6 अगस्त, 2019 को राज्य सभा द्वारा मंजूरी प्रदान की गई थी।

उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग

  • जिला, राज्य ....
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