अटल पेंशन योजना
हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक गजट अधिसूचना में कहा गया है कि आयकरदाताओं को 1 अक्टूबर, 2022 से अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana) का हिस्सा बनने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- एक 'आयकरदाता' वह व्यक्ति है जो 'समय-समय पर संशोधित आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार आयकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।
- जो लोग पहले से ही योजना में भाग ले रहे हैं, वे 1 अक्टूबर से इसका हिस्सा नहीं रहेंगे, हालांकि उन्हें अपने संबंधित खातों में जमा धन प्राप्त होगा।
अटल पेंशन योजना
अटल पेंशन योजना की घोषणा सरकार ने 2015 के बजट में की ....
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