एडॉप्शन की प्रक्रिया से संबंधित नए नियम लागू
किशोर न्याय (देखभाल एवं संरक्षण) संशोधन अधिनियम 2021 को लागू करने के लिए जारी कई गई ‘मॉडल संशोधन नियम 2022’ (Model Amendment Rules 2022) की अधिसूचना 1 सितंबर, 2022 से लागू हो गई।
- इसके तहत अब अदालतों के बजाय जिला मजिस्ट्रेटों (DM) को ‘गोद लेने के आदेश देने’ (Adoption Orders) का अधिकार प्रदान किया गया है। अदालतों में लंबित सभी मामलों को अब जिला मजिस्ट्रेटों के समक्ष स्थानांतरित किया जाना है।
- गजट अधिसूचना में कहा गया है कि ‘‘अदालत के समक्ष लंबित गोद लेने के मामलों से संबंधित सभी मामले इन नियमों के शुरू होने की तारीख से जिला मजिस्ट्रेट को स्थानांतरित ....
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