एडॉप्शन की प्रक्रिया से संबंधित नए नियम लागू
किशोर न्याय (देखभाल एवं संरक्षण) संशोधन अधिनियम 2021 को लागू करने के लिए जारी कई गई ‘मॉडल संशोधन नियम 2022’ (Model Amendment Rules 2022) की अधिसूचना 1 सितंबर, 2022 से लागू हो गई।
- इसके तहत अब अदालतों के बजाय जिला मजिस्ट्रेटों (DM) को ‘गोद लेने के आदेश देने’ (Adoption Orders) का अधिकार प्रदान किया गया है। अदालतों में लंबित सभी मामलों को अब जिला मजिस्ट्रेटों के समक्ष स्थानांतरित किया जाना है।
- गजट अधिसूचना में कहा गया है कि ‘‘अदालत के समक्ष लंबित गोद लेने के मामलों से संबंधित सभी मामले इन नियमों के शुरू होने की तारीख से जिला मजिस्ट्रेट को स्थानांतरित ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 शिक्षा मंत्रालय की स्टार्स कार्यशाला
- 2 बच्चों एवं युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर मार्गदर्शन दस्तावेज
- 3 मातृ स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन में भारत की प्रगति को मान्यता
- 4 बाल विवाह निषेध अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु दिशानिर्देश
- 5 राष्ट्रीय पोषण माह का 7वां संस्करण
- 6 दिव्यांगों के लिए एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स मॉड्यूल लागू
- 7 LGBTQI+ समुदाय के लिए विभिन्न अंतरिम सरकारी उपाय
- 8 सहरिया जनजाति में कुपोषण
- 9 न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम के तहत 'साक्षरता' और 'पूर्ण साक्षरता'
- 10 भारत में महिलाएं एवं पुरुष 2023