वायुयान (संशोधन) अधिनियम, 2020
- भारत की विमानन सुरक्षा रेटिंग में सुधार लाने तथा नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) सहित विभिन्न नियामक संस्थानों को वैधानिक दर्जा प्रदान करने वाले वायुयान (संशोधन) विधेयक, 2020 को हाल ही में राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त हो गई।
- राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही यह कानून वायुयान (संशोधन) अधिनियम, 2020 के रूप में लागू हो गया। विधेयक के रूप में इसे 15 सितंबर, 2020 को राज्य सभा द्वारा तथा 17 मार्च, 2020 को लोक सभा द्वारा पारित किया गया था।
- यह संशोधन अधिनियम, विमान अधिनियम, 1934 में संशोधन करता है। जो नागरिक विमानों के निर्माण, उपयोग, संचालन, बिक्री, आयात, निर्यात तथा एयरोड्रोम ....
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