बीमा संशोधान विधोयक 2021
बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा बढ़ाने से संबंधित ‘बीमा (संशोधन) विधेयक 2021’ [Insurance (Amendment) Bill, 2021] को संसद के दोनों सदनों की मंजूरी प्राप्त हो गई।
- 18 मार्च, 2021 को यह लोक सभा द्वारा तथा 22 मार्च, 2021 को राज्य सभा द्वारा पारित किया गया।
- यह विधेयक बीमा अधिनियम, 1938 में संशोधन करता है। विधेयक में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मौजूदा सीमा 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत करने का प्रावधान है।
- बीमा कंपनियों के स्वामित्व और नियंत्रण पर पाबंदियां हटाने का भी प्रावधान किया गया है।
पीटी फैक्ट्स बीमा विनियामक एवं विकास .... |
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 भारत से ट्रैकोमा की समाप्ति
- 2 परमाणु निरस्त्रीकरण
- 3 म्यूरिन टाइफस
- 4 आईएनएस समर्थक
- 5 एस-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम
- 6 मधुमेह के लिए स्मार्ट इंसुलिन
- 7 वैश्विक जल संसाधन की स्थिति रिपोर्ट-2023
- 8 जस्ट ट्रांजिशन, जस्ट फाइनेंस रिपोर्ट: आईफॉरेस्ट
- 9 'जल का अर्थशास्त्र’ रिपोर्ट
- 10 उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट-2024