उत्तराखंड लोक सेवा (महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण) विधेयक-2022
10 जनवरी, 2023 को उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने सार्वजनिक सेवाओं और पदों पर राज्य की अधिवासित महिला नागरिकों के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने वाले एक विधेयक को मंजूरी दी है।
महत्वपूर्ण बिंदु
- इस विधेयक में 24 जुलाई, 2006 तक भर्ती की जाने वाली रित्तिफ़यों में सार्वजनिक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के लिए 20% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान है।
- इसके अंतर्गत उत्तराखंड में स्थायी रूप से अधिवासित महिला उम्मीदवारों के पक्ष में 30% क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा।
- विधेयक को लैंगिक समानता सुनिश्चित करने और राज्य में महिलाओं को समान अवसर प्रदान करने की दिशा ....
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