ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण : वैधानिक स्थिति एवं प्रावधान

  • 18 दिसंबर, 2020 को दिए एक महत्वपूर्ण निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सरकारी नौकरियों में सामान्य श्रेणी की रिक्तियां अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अनुसूचित जाति (SC) एवं अनुसूचित जनजाति (ST) सहित सभी आरक्षित वर्गों के लिए उपलब्ध हैं।
  • न्यायमूर्ति यू. यू. ललित, न्यायमूर्ति रवींद्र भट और न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय की पीठ द्वारा दिए गए इस निर्णय में कहा गया कि आरक्षित वर्गों के मेधावी अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी में चयन से वंचित करना ‘‘सांप्रदायिक आरक्षण'' (Communal Reservation) जैसा होगा।
  • सौरव यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (Saurav Yadav vs State Of Uttar Pradesh) के इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ....
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