यूपी में ईंट-भट्ठों के मैनुअल खनन हेतु पर्यावरण मंजूरी आवश्यक नहीं

कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन के कारण उत्तर प्रदेश में ईंट-भट्ठों को पूर्व पर्यावरण मंजूरी (EC) हासिल किए बिना ही मैनुअल तरीके से दो मीटर तक खनन करने की इजाजत दे दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 01 मई, 2020 को इस संबंध में अधिसूचना जारी की।

  • यह कदम केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की ओर से 28 मार्च को जारी खान एवं खनिज (विकास एवं विनियम) अधिनियम (संशोधित) अधिसूचना के आधार पर लिया गया है।
  • केंद्रीय वन एंव पर्यावरण मंत्रालय ने 28 मार्च 2020 को पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (EIA), 2006 में बदलाव किए हैं, जिसके आधार पर कुछ क्रियाकलापों में ....
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