लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम, 1994
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MOHFW) ने 9 अप्रैल, 2020 को स्पष्ट किया कि गर्भाधान से पहले या बाद में लिंग चयन पर रोक लगाने वाले 'गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994' (PC - PNDT Act) को निलंबित नहीं किया गया है।
- दरअसल मीडिया के एक वर्ग द्वारा यह रिपोर्ट की गई थी कि पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट 1994 को सरकार द्वारा निलंबित कर दिया गया है। बता दें कि 1994 का यह क़ानून गर्भधारण से पहले या बाद में लिंग चयन पर रोक लगाता है।
- वास्तव में कोविड-19 महामारी के कारण चल रहे लॉकडाउन के मद्देनजर, स्वास्थ्य ....
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