गुजरात
गुजरात धार्मिक स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक 2021
- 22 मई, 2021 को गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने उस संशोधन विधेयक को अपनी स्वीकृति दे दी है, जिसमें विवाह के माध्यम से जबरन या कपटपूर्ण धर्मांतरण के लिए दस साल तक की कैद की सजा का प्रावधान है। गुजरात धार्मिक स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक, 2021 को इस वर्ष 1 अप्रैल को राज्य विधान सभा द्वारा पारित किया गया था।
- धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक में संशोधन के अनुसार, ‘शादी या किसी व्यक्ति की शादी कराके, या किसी व्यक्ति को शादी करने में सहायता करके जबरन धर्मांतरण करने पर’ तीन से पांच साल के कारावास और ....
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