उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध
धर्मसंपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश-2020

  • 24 नवंबर, 2020 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में ‘उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश-2020’ को मंजूरी दी गई।
  • शादी करने के लिए बलपूर्वक या धोखा देकर अथवा दबाव डालकर कराए जाने वाले धर्म परिवर्तन के मामलों पर अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान होगा।
  • अगर कोई व्यक्ति यह साबित नहीं कर पाता है कि महिला का धर्म परिवर्तन किसी दबाव, धोखे या लालच में या महज शादी करने के लिए नहीं कराया गया है, तो उसे 15 हजार रुपए के जुर्माने के ....

क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |

पूर्व सदस्य? लॉग इन करें


वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |

संबंधित सामग्री