लाभ का पद
- राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने ‘लाभ का पद’ धारण करने के आधार पर आम आदमी पार्टी के 11 विधायकों को अयोग्य ठहराने से संबंधित याचिका खारिज कर दी।
- 28 अक्टूबर, 2019 को जारी यह आदेश वर्ष 2017 में दायर याचिका के जवाब में था, जिसमें विधायकों को इस आधार पर अयोग्य ठहराने की मांग की गई थी कि उन्होंने विधान सभा के सदस्य होने के साथ-साथ ‘दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण’ (DDMA)के सह-अध्यक्षों का पदभार भी संभाला।
- इस मुद्दे को चुनाव आयोग को भेजा गया था जिसने यह कहा था कि विधान सभा सदस्य विधायक पद के लिए अयोग्य नहीं होंगे। ....
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