गोंड जनजातीय समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा
24 दिसंबर, 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा ‘संविधान (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2022’ हस्ताक्षरित किया गया।
- विधेयक के रूप में इसे 1 अप्रैल, 2022 को लोक सभा द्वारा तथा 14 दिसंबर, 2022 को राज्य सभा द्वारा पारित किया गया था।
मुख्य बिंदु
- यह विधेयक उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में गोंड समुदाय को अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा देने का प्रयास करता है।
- विधेयक का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के इन जिलों में गोंड समुदाय को अनुसूचित जाति की सूची (SC list) से अनुसूचित जनजाति की सूची (ST list) में स्थानांतरित करना है। उत्तर प्रदेश के ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 शिक्षा मंत्रालय की स्टार्स कार्यशाला
- 2 बच्चों एवं युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर मार्गदर्शन दस्तावेज
- 3 मातृ स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन में भारत की प्रगति को मान्यता
- 4 बाल विवाह निषेध अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु दिशानिर्देश
- 5 राष्ट्रीय पोषण माह का 7वां संस्करण
- 6 दिव्यांगों के लिए एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स मॉड्यूल लागू
- 7 LGBTQI+ समुदाय के लिए विभिन्न अंतरिम सरकारी उपाय
- 8 सहरिया जनजाति में कुपोषण
- 9 न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम के तहत 'साक्षरता' और 'पूर्ण साक्षरता'
- 10 भारत में महिलाएं एवं पुरुष 2023