गोंड जनजातीय समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा
24 दिसंबर, 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा ‘संविधान (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2022’ हस्ताक्षरित किया गया।
- विधेयक के रूप में इसे 1 अप्रैल, 2022 को लोक सभा द्वारा तथा 14 दिसंबर, 2022 को राज्य सभा द्वारा पारित किया गया था।
मुख्य बिंदु
- यह विधेयक उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में गोंड समुदाय को अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा देने का प्रयास करता है।
- विधेयक का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के इन जिलों में गोंड समुदाय को अनुसूचित जाति की सूची (SC list) से अनुसूचित जनजाति की सूची (ST list) में स्थानांतरित करना है। उत्तर प्रदेश के ....
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