डिजिटल ऋण पर संशोधित दिशा-निर्देश

  • 1 दिसंबर, 2022 से भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी किए गए डिजिटल ऋण पर संशोधित दिशानिर्देश प्रभावी हो गए हैं।
  • डिजिटल ऋण पर संशोधित दिशानिर्देशों का उद्देश्य ग्राहकों की अत्यधिक ब्याज दरों से सुरक्षा करना तथा अनैतिक ऋण वसूली प्रथाओं पर नियंत्रण रखना है।
  • RBI ने डिजिटल ऋणदाताओं को तीन समूहों में वर्गीकृत किया हैः RBI द्वारा विनियमित एवं ऋण व्यवसाय करने की अनुमति वाली संस्थाएं, RBI के अतिरित्तफ़ अन्य वैधानिक या नियामक प्रावधानों के तहत अधिकृत संस्थाएं तथा किसी भी वैधानिक या नियामक प्रावधानों के दायरे से बाहर वाली ....
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