अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019
- 19 दिसंबर, 2019 को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण विधेयक, 2019 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गयी, जिसके बाद अब यह ‘अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019’ के नाम से जाना जायेगा। यह विधेयक 11 दिसम्बर, 2019 को लोक सभा द्वारा एवं 12 दिसम्बर 2019 को राज्य सभा द्वारा पारित किया गया था।
मुख्य प्रावधान
- इस अधिनियम से सम्बंधित प्रावधान विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 के तहत स्थापित सभी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों पर लागू होंगे।
- प्राधिकरण की स्थापनाः इसमें वित्तीय सेवा बाजार को विकसित और विनियमित करने के लिए एक ‘अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण’ की स्थापना ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 भारत की तांबे की आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में वैश्विक पहल
- 2 भारत में महत्वपूर्ण खनिजों के लिए पहली अन्वेषण लाइसेंस नीलामी
- 3 भारत में कोयला उत्पादन की ऐतिहासिक उपलब्धि
- 4 पोषक तत्त्व सब्सिडी योजनाओं का अपर्याप्त वित्तपोषण
- 5 राष्ट्रीय सागरमाला शीर्ष समिति (NSAC) की बैठक
- 6 एनएचएआई द्वारा InvIT मुद्रीकरण पूरा
- 7 भारत के पहले वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब हेतु समझौता
- 8 लोक लेखा समिति द्वारा जीएसटी ढांचे की व्यापक समीक्षा की मांग
- 9 12वां क्षेत्रीय 3आर और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम
- 10 अनुसंधान एवं विकास में भारत की प्रगति

- 1 ऑपरेशन ट्विस्ट की तर्ज पर ओपन मार्केट ऑपरेशन
- 2 लघु वित्त बैंकों की लाइसेंसिंग के अंतिम दिशानिर्देश
- 3 एनईएफटी सुविधा अब 24×7
- 4 चेन्नई में कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण
- 5 स्वतंत्र निदेशकों का डेटाबैंक
- 6 एमएसएमई की ब्याज छूट योजना
- 7 देश का पहला कॉरपोरेट बॉन्ड ईटीएफ
- 8 अवसंरचना निवेश ट्रस्ट की स्थापना को मंजूरी
- 9 सीएलएसएस आवास पोर्टल