नागालैंड एवं अरुणाचल प्रदेश में अफ़स्पा का विस्तार

केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के कुछ हिस्सों में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम [AFSPA], को अगले 6 माह तक के लिए बढ़ा दिया है।

  • 1 अक्टूबर, 2022 से 30 मार्च, 2023 तक की अवधि के लिए इन क्षेत्रों को AFSPA 1958 की धारा 3 के तहत "अशांत क्षेत्र" (disturbed areas) घोषित किया गया है।

इन क्षेत्रों में AFSPA का विस्तार किया गया

  • अरुणाचल प्रदेश
    • पूर्ण रूप से 3 जिलों-तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग में;
    • आंशिक रूप से नामसाई जिले (महादेवपुर एवं नामसाई थाना क्षेत्र के अंतर्गत क्षेत्र) में।
  • नागालैंड
    • पूर्ण रूप से 9 जिलों (दीमापुर, निउलैंड, चुमौकेदिमा, मोन, ....

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