साबरमती नदी के संरक्षण पर गुजरात उच्च न्यायालय का आदेश

हाल ही में गुजरात उच्च न्यायालय ने साबरमती नदी में प्रदूषण के स्तर पर स्वतः संज्ञान लेते हुए, राज्य सरकार को नदी को गंदा करने से नगरपालिका परिषदों और उद्योगों को रोकने का आदेश दिया।

आदेश के मुख्य बिंदु

  • न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति वैभवी डी. नानावती की गुजरात उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने ‘पब्लिक ट्रस्ट सिद्धांत’ का उपयोग कर राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया।
  • गुजरात में साबरमती नदी में प्रदूषकों को छोड़ने वाली औद्योगिक इकाइयों के लिए पानी और बिजली उपलब्ध नहीं कराई जाएगी।
  • ऐसी सभी प्रदूषणकारी इकाइयों को किसी भी औद्योगिक मेले, सार्वजनिक-निजी भागीदारी कार्यक्रमों आदि में भाग लेने से ....
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