राष्ट्रीय पेंशन योजना में ओसीआई का पंजीकरण
पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा 29 अक्टूबर, 2019 को जारी परिपत्र के जरिये प्रवासी भारतीयों (NRI) की तरह भारतीय विदेशी नागरिकों (Citizen of India-OCI) को भी राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) में पंजीकरण की अनुमति प्रदान कर दी गई।
- सरकार के अनुसार ओसीआई के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में शामिल होने के लिए ऐसे व्यत्तिफ़यों को पीएफआरडीए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निवेश करने का पात्र होना चाहिए।
- एनपीएस में किये जाने वाले योगदान को 50,000 रुपये की सीमा तक धारा 80सीसीडी (1बी) [80CCD(1B)] के तहत अतिरिक्त कर कटौती के योग्य माना जाएगा, जो धारा 80सीसीडी (1) [80CCD(1)] के तहत 1,50,000 ....
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