इको सेंसिटिव ज़ोन की सीमा निर्धारण पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश
3 जून, 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाते हुए कहा कि देश में स्थित प्रत्येक संरक्षित वन (Protected Forests), राष्ट्रीय उद्यान (National Parks) और वन्यजीव अभयारण्य (Wildlife Sanctuaries) में उनकी सीमांकित सीमाओं से कम-से-कम एक किमी. दायरे में अनिवार्य इको सेंसिटिव ज़ोन (Eco Sensitive Zone-ESZ) का निर्माण किया जाना चाहिए।
महत्वपूर्ण बिंदु
सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश तमिलनाडु के नीलगिरि ज़िले में वन भूमि की सुरक्षा के लिये दायर एक याचिका पर सुनवाई करते वक्त दिया है।
- सुप्रीम कोर्ट के अनुसार वर्तमान समय में राज्य की भूमिका इतिहास में किसी भी समय की तुलना में अधिक प्रासंगिक है। ग्लोबल ....
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