हिजाब विवाद : अनिवार्य धार्मिक प्रथा का मुद्दा

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 11 फरवरी, 2022 को अपने एक अंतरिम आदेश में कहा कि जब तक अदालत कुछ सरकारी कॉलेजों में हिजाब पर प्रतिबंध से संबंधित मामले का फैसला नहीं करती, तब तक छात्रों को उन कॉलेजों में कक्षाओं में भाग लेने के दौरान हिजाब, भगवा शॉल नहीं पहनना चाहिए या किसी भी धार्मिक झंडे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।

  • यह अंतरिम आदेश राज्य में मुस्लिम छात्राओं द्वारा दायर याचिकाओं के एक समूह पर सुनवाई के दौरान पारित किया गया, जिसमें दावा किया गया था कि उन्हें सरकारी आदेश के कारण कॉलेजों में हिजाब (सिर पर स्कार्फ) पहनकर प्रवेश करने ....
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